मुंबई। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय पर आयकर विभाग का शिकंजा कसता दिखा दे रहा है। एक दशक पहले मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद विदेश में अर्जित धनराशि को प्रवासी भारतीय की श्रेणी के तहत छूट देने के उनके दावे के कारण वह आयकर अधिकारियों की जांच के घेरे में आई हैं।
ऐश्वर्या ने वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए अपनी कर योग्य आय 2.14 लाख दिखाई थी। लेकिन 2003 में अधिकारियों ने उनके कर आकलन मामले को फिर से खोलने का निर्णय किया, क्योंकि अभिनेत्री के पासपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ कि उनके दावे के विपरीत उस समय वह प्रवासी भारतीय नहीं थी।
अभिनेत्री ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने के बाद विदेश में अर्जित 26 लाख रुपये के लिए इस आधार पर कर छूट का दावा किया था कि वह प्रवासी भारतीय थी।
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने गत वर्ष इस मामले में अभिनेत्री को राहत दे दी थी। बहरहाल आयकर अधिकारियों ने इस संबंध में बंबई हाईकोर्ट में अपील दायर की है।
न्यायाधीश एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को इस बाबत अपील स्वीकार कर ली। आयकर विभाग के वकील बेनी चटर्जी ने अपनी दलील में कहा कि ऐश्वर्या की आय को लेकर सवाल नहीं है लेकिन उन्होंने एनआरआई श्रेणी के तहत जो छूट प्राप्त की है, वह सवालों के घेरे में है।
उन्होंने कहा कि मुख्य सवाल यह है कि क्या ऐश्वर्य उस अवधि में (मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के तुंरत बाद) एनआरआई होने का दावा कर सकती है।
आयकर अधिकारियों के अनुसार वह उस दौरान 186 दिनों तक देश के बाहर नहीं रही जो कि एनआरआई श्रेणी के तहत छूट प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्त है।
इसीलिए अभिनेत्री से उस दौरान अर्जित 26 लाख रुपये पर कर अदा करने को कहा गया है।
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